केजरीवाल फिर बने अराजक, कहा जनलोकपाल पर केंद्र की सहमति की जरूरत नहीं

Solicitor General rejects the proposal of Jan Lokpal Bill, Delhi
नई दिल्‍ली। फरवरी के पहले सप्‍ताह में जनलोकपाल बिल लाने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी के इस भ्रष्‍टाचार निरोधी बिल को सालिसिटर जनरल ने नकार दिया है। गौर हो कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने दिल्‍ली सरकार के प्रस्‍ताव पर सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरण की राय मांगी थी। सॉलिसिटर जनरल के फैसले का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें जनलोकपाल बिल लाने के लिए केंद्र की सहमति की जरूरत नहीं है। हमने इस मामले में पांच संविधान विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। अब हम उपराज्‍यपाल को चिट्टी लिखकर इस विषय पर उनसे राय मांगेगे।

यह भी ध्‍यान देने योग्‍य है कि पिछले साल संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल और लोकायुक्‍त प्रभाव में है अत: एक और बिल पारित करना असंवैधानिक होगा। वहीं लोकपाल बिल पर 'आप' को समर्थन दे रही कांग्रेस भी इस बिल के खिलाफ है। कांग्रेस ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वह बिल पेश करने पर इसका विरोध करेगी। दिल्‍ली में 'आप' और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर उपराज्‍यपाल से दखल देने की अपील की है। दिल्‍ली कांग्रेस प्रवक्‍ता मुकेश शर्मा ने कहा कि हम 'आप' को असंवैधानिक काम नहीं करने देंगे। वहीं आप की योजना विधानसभा में 13 फरवरी को बिल रखने की है।

केजरीवाल द्वारा बिल पास करवाये जाने की जिद पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का कहना है कि केजरीवाल ने मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली है, अत: उन्‍हें संविधान का पालन करना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने उपराज्‍यपाल को जो जानकारी दी है, उसका पालन करने के लिए वह बाध्‍य हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 'आप' के लिए यह बिल बेहद महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है लेकिन इसके न पास होने की स्थिति में 'आप' पर सवाल उठेंगे।

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