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सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: CBI की विशेष अदालत 21 दिसंबर को सुनाएगी फैसला

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नई दिल्ली। बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में मुंबई की सीबीआई अदालत 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। साल 2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख और पत्नी कौसर बी का जो एनकाउंटर किया था, सीबीआई ने उसे अदालत के सामने फर्जी करार दिया था। सोहराबुद्दीन के साथी तुलसी प्रजापति को भी एक साल बाद राजस्थान और गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था।

sohrabuddin encounter case: CBI Special Court Verdict On December 21

इस मामले की सुनवाई मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई का पक्ष रखने वाले वकील बीपी राजू ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जे. शर्मा के सामने इसके पक्ष में सबूत पेश किए थे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बारे में सीबीआई के वकील बीपी राजू ने उन रिपोर्ट्स की तरफ इशारा किया जिसमें राजस्थान पुलिस ने दावा किया था कि सोहराबुद्दीन गुजरात के किसी बड़े नेता को मारने आ रहा था और उसका लश्कर और आईएसआई से संबंध था।

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राजू ने कहा था कि उस वक्त उदयपुर पुलिस में सब इंस्पेक्टर कुंभ सिंह ने ऐसी किसी सूचना के मिलने से इनकार किया था। बता दें कि इसी केस में स्पेशल कोर्ट ने 16 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया था। इनमें 14 पुलिस अधिकारी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी शामिल था।

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English summary
sohrabuddin encounter case: CBI Special Court Verdict On December 21
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