Artice 370: कश्मीर से लौटकर कोर्ट को सौंपूंगा तारीगामी का हाल, येचुरी ने किया Tweet
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सचिव सीताराम येचुरी के जम्मू कश्मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है लेकिन कोर्ट की ओर से येचुरी को आदेश दिया गया है कि यह दौरा राजनीतिक कारण से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इजाजत केवल मित्र के तौर पर पार्टी नेता युसुफ तारीगामी से मुलाकात के लिए दी जा रही है, बता दें कि सीपीएम सदस्य तारीगामी को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द करने के दौरान विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था।
मालूम हो कि सीताराम येचुरी ने SC से अपने विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की जम्मू कश्मीर यात्रा को केवल अपने मित्र से मिलने तक सीमित रहने के लिए कहा है, कोर्ट ने साफ कहा, 'किसी भी राजनीतिक कारण से यात्रा करने की इजाजत येचुरी को नहीं मिलेगी।'
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस व अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने सरकार नोटिस जारी करते हुए अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा। अब इसपर अक्टूबर में संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
गुरुवार को घाटी जाएंगे येचुरी
अनुमति मिलने के तुरंत बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को बताया कि वे पार्टी के बीमार नेता मोहम्मद युसुफ तारीगामी से मिलने गुरुवार को घाटी जाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। येचुरी ने कहा, 'कोर्ट ने मुझे तारीगामी से मिलने की अनुमति दी है और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।'