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महाराष्ट्र के सिनेमा हॉल में अब राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं, सरकार ने जारी किया आदेश

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Maharashtra Government ने जारी किए आदेश, Cinema Hall में नहीं बजेगा National Anthem । वनइंडिया हिंदी

मुंबई। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने तमाम जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य नहीं किया जाए। गृह विभाग ने इस आदेश को सभी सिनेमा हॉल में निर्धारित समय में लागू करने का आदेश दिया है और इसकी रिपोर्ट भी देना का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र देश के में पहला राज्य है जहां सिनेमा हॉल में राष्ट्र्गान को गाना 2003 में अनिवार्य किया गया था।

1 फरवरी को जारी हुआ आदेश

1 फरवरी को जारी हुआ आदेश

प्रदेश के गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी को आदेश जारी किया है जिसमे स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। जिसके बाद सभी डीएम और पुलिस कमिश्नर ने तमाम सिनेमा हॉल को यह निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमे कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियम में 9 जनवरी को बदलाव किया है, जिसमे कहा गया है कि सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है। लिहाजा आपको निर्देश दिया जाता है कि कोर्ट के आदेश को तमाम सिनेमा हॉल में लागू किया जाए, साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि इस बाबत रिपोर्ट के निश्चित समय में दाखिल करें।

केंद्र सरकार के पत्र के बाद जारी हुआ आदेश

केंद्र सरकार के पत्र के बाद जारी हुआ आदेश

यह निर्देश 18 जनवरी को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए पत्र के जवाब में जारी किया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को पत्र भेजा गया था जिसमे कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए। केंद्र ने साफ किया था कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगी कि यह आदेश हर जगह लागू हो रहा है या नहीं।

9 जनवरी को हुआ था नियम में संशोधन

9 जनवरी को हुआ था नियम में संशोधन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को अपने ही पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बजाए वैकल्पिक घोषित किया था। कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मल्टिप्लेक्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया ने स्वागत किया था।

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English summary
Singing National anthem is not mandatory in Maharashtra.State government releases an order on 1 Feb to all the DM and commissioner.
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