सिंगापुर HC का आदेश, नीरव मोदी की बहन और बहनोई की कंपनी का बैंक खाता फ्रीज किया जाए
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मेसर्स पवेलियन पॉइंट कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के सिंगापुर के बैंक खाते में $ 6.122 मिलियन (44.41 करोड़ रुपये) को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। बता दे कि ये कंपनियां नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और बहनोई मयंक मेहता की स्वामित्व वाली हैं।
नीरव मोदी जो कि 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईडी के अनुरोध पर उच्च न्यायालय का यह आदेश सामने आया है। जिसमें कहा गया था कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से अवैध रूप से बैंक के खाते से पैसे जमा किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्विस अधिकारियों से अनुरोध किया था।
बता दें कि नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार के धोखाधड़ी मामले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं। यह घोटाला पिछले साल सामने आया था। मुंबई की अदालत में दायर की गई चार्जशीट में ईडी ने आरोपी के रूप में पूर्वी मोदी को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले खबर आई थी कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ जांच एजेंसियों ने उनकी बहन पूर्वी के स्विस बैंक के चार खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें तकरीबन 283 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे थे। बताया गया कि यह कार्रवाई स्विट्जरलैंड सरकार ने ईडी की अपील की पर की है।