चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी गई है। सिख निकायों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पास एक प्रतिवेदन भेजा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बता दें कि इस मामले को लेकर अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल इस मांग पर जोर देने के लिए गृह मंत्री से मुलाकात की थी। जिसके बाद अब गृहमंत्रालय ने चंडीगढ़ में सिख में महिलाओं के हेलमेट पहनने से छूट दे दी है।
गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने चंडीगढ़ प्रशासन से कदिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना का पालन करन की सलाह दी है जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने 4 चून 1999 को अपनी ओर से एक अधिसूचना के जरिए दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन करते हुए महिलाओं के मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते समय सुरक्षात्मक हेडगियर (हेलमेट) को पहनने को वैकल्पिक बना दिया था।
2014
में
फिर
हुआ
संशोधन
दिल्ली
परिवहन
विभाग
ने
28
अगस्त
2014
को
एक
और
अधिसूचना
जारी
करते
हुए
पुराने
निमय
में
संशोधन
किया।
ताकि
दिल्ली
मोटर
वाहन
नियम,
1993
के
उप
नियम
115
में
'महिला'
शब्द
की
जगह
'सिख
महिला'
शब्द
डाला
जाए।
क्योंकि
फिलहाल
की
स्थिति
में
दिल्ली
में
महिला
हो
या
पुरूस
हेलमेट
सभी
के
लिए
अनिवार्य
कर
दिया
है।
लेकिन
सिख
महिलाओं
को
हेलमेट
पहनने
से
छूट
दी
गई
है।
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