महाराष्ट्र: राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना,कहा- BJP को 48, हमें 24 घंटे क्यों?
महाराष्ट्र:राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना,कहा- BJP को 48, हमें 24 घंटे क्यों?
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रही सियासी उठापटक का दौर खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों प्राटियों को बारी-बारी से बुलाया गया, लेकिन अब महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। राज्यपाल ने केंद्रीय कैबिनेट ने इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी अनुशंसा भेज दी है।
Recommended Video
वहीं राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा को लेकर और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए कम वक्त दिए जाने को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शिवसेना का कहना है कि उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया, जबकि बीजेपी को 48 घंटे का वक्त दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के अवसर से इनकार करने के लिए बीजेपी के इशारे पर जल्दबाजी में काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार बनाने के लिए कुछ और वक्त मांगा, जिसे राज्यपाल ने इंकार कर दिया। शिवसेना की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जिसपर जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की अगुआई वाली पीठ कल सुनवाई कर सकती है।
गौरतलब है कि बीजेपी ने राज्यपाल के सामने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि वो अकेले सरकार नहीं बना सकते। जिसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। शिवसेना ने सरकार गठन के लिए और वक्त मांगा, जिससे इंकार करते हुए राज्यपाल ने एनसीपी को आ मंत्रित किया। वहीं एनसीपी ने आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल को एक खत लिखा था, जिसमें दो दिन का समय मांगा था। राज्यपाल ने एनसीपी के पत्र को आधार बना कर गृहमंत्रालय से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की।