शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, मांगी जमानत
नई दिल्ली। देशद्रोही भाषण देने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तीन महीने का समय देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले में जमानत की अपील की है।
शरजील इमाम ने वकील भावुक चौहान की अध्यक्षता वाली एक कानूनी टीम के माध्यम से दायर याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत शरजील को डिफॉल्ट बेल (जमानत) पर रिहा करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech&abetting riots in Jamia in Dec 2019) moves Delhi High Court challenging the trial court order which granted three months more time to Delhi Police for filing chargesheet in the case. He has sought for a default bail. pic.twitter.com/qmOEmWQYmB
— ANI (@ANI) May 11, 2020
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शरजील इमाम द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत अदालत ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को और समय दिया था।
गौरतलब है पिछले हफ्ते ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शरजील इमाम द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में दायर जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। शरजील ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद वैधानिक 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की है।
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हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि जांच पूरी करने के लिए वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले गत 25 अप्रैल को ही समय दिया जा चुका है।
इससे पहले गत 1 मई को दिल्ली पुलिस ने शहर की अदालत को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम पर देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को उकसाने का आरोप है। इसलिए उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगाया गया।
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