हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को शाह फैसल ने वापस लिया
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और उन्हें वापस कश्मीर भेज दिया गया था, जहां पर उन्हें एक बार फिर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद कर दिया गया था। सरकार की इस कार्रवाई के बाद शाह फैसल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्हें एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन अब साह फैसल ने अपनी इस याचिका को वापस ले लिया है।
पत्नी से मुलाकात के बाद वापस ली याचिका
कश्मीर में डिटेंशन सेंटर में शाह फैसल से मुलाकात के बाद उनकी पत्नी ने इस याचिका को वापस ले लिया है। बता दें कि शाह फैसल ने खुद को हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी बताया था। शाह फैसल के वकील ने कहा कि हमने हबीबस कार्पस की याचिका को वापस ले लिया है। लेकिन शाह फैसल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ याचिका को हमने वापस नहीं लिया है और वह अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में दायर है। शाह फैसल की पत्नी ने कहा कि उन्होंने शाह फैसल से मुलाकात कर ली है, इसलिए इस याचिका को वापस ले लिया गया है।
दोबारा कोर्ट आ सकते हैं
कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को खत्म कर रहे हैं, लेकिन शाह फैसल के वकील दोबारा किसी भी कानूनी मदद के लिए कोर्ट आने के लिए आजाद हैं। शाह फैसल के वकील ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस अपील का विरोध किया था और कहा था कि दिल्ली में यह याचिका नहीं दायर की जा सकती है। जिसपर कोर्ट ने कहा था कि इस मसले को वह बेंच सुन सकती है जोकि एलओसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि यह हबीबस कॉर्पस याचिका है, याचिकाकर्ता को अधिकार है कि वह जो चाहे अगली याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम शाह फैसल ने अपनी याचिका को वापस लिया है, लिहाजा कोर्ट इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है।
एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था
गौरतलब है कि शाह फैसल ने अपने वकील वारिशा फरासत के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब शाह को 14-15 अगस्त की रात को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। दरअसल शाह यूएस में हारवर्ड यूनिवर्सिटी के फेलोशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। फैसल ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया।