कार्ती चिदंबरम को मद्रास हाईकोर्ट का झटका, INX मीडिया केस में दिल्ली का रुख करने को कहा
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में एफआईआर का सामना कर रहे कार्ती चिदंबरम को दिल्ली की अदालत का रुख करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल एफआईआर के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का सहारा लेना चाहा था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ती को इस मामले में दिल्ली या पटियाला कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश जारी होने के एक हफ्ते बाद ही कार्ती ने कोर्ट का रुख किया है। कार्ती चिदंबरम को 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होना है। हालांकि कार्ती ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह सीबीआई के सामने पेश होंगे लेकिन इसके लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कार्ती को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेशी के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने को भी कहा है।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पूछताछ में शामिल ना होने पर कार्ती से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी स्टे लगा दिया था जिसमें कार्ती चिदंबरम के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट नोटिस पर रोक लगा दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने कार्ती से समय समय पर सीबीआई पूछताछ में शामिल होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने कहा कि अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं कि वह दोषी हैं या हीं बल्कि हम यह जानना चाहते हैं कि कार्ती ने पूछताछ में भाग क्यों नहीं लिया। दूसरी ओर सीबीआई का कहना है कि लुक आउट सर्कुलर पर स्टे लगाने से जांच में बाधा पैदा होगी। सीबीआई का यह भी कहना है कि, उन्हें डर है कि कहीं कार्ती देश ना छोड़ दें।