दिल्ली में प्रदूषण को लेकर SC सख्त, कहा- किसी न किसी को जेल भेजा जाना चाहिए
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। किसी ना किसी को जेल भेजा जाना चाहिए, यही एक तरीका है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि वह यह कदम उठाएगी। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया के जरिए 749 शिकायतें और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के जरिए शुरू किए गए 'समीर' ऐप के माध्यम से 3000 से ज्यादा शिकायतें 1 नवंबर से 24 नवंबर के बीच मिली है।
केंद्र का कहना है कि कुछ शिकायतों से निपटा जा चुका है तो कुछ शिकायतें अभी भी लंबित हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय एजेंसियों के जरिए देखा जाना है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा 'स्थानिय एजेंसियों पर मुकदमा करिए। उन्हें जेल भेजिए। अब सिर्फ यही एक विकल्प बचा है।' दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनवाई की जा रही है। पिछली सुनवाई में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुराने वाहनों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार के जरिए पेश की गई थी।
सरकार का कहना था कि 7 मई 2015 के एनजीटी के आदेश के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के 10 और 15 साल पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश को लेकर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल वाहनों पर आरएफ टैग लगाने को लेकर अतिरिक्त समय की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि साढ़े तीन साल बाद भी सरकारें इंतजाम नहीं कर पाई।