एससी-एसटी एक्ट: ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू
ग्वालियर। मध्यप्रदेश में एससी/एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ सवर्ण संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद से पहले सतना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर और अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। 6 सितंबर को लगभग 35 संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में 6 सितंबर को सवर्ण समाज के संभावित बन्द को देखते हुए लिया यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने ग्वालियर जिले में हथियारों के लाइसेंस 11 सितंबर के लिए निलंबित कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार प्रदर्शन नहीं कर सकता।
प्रशासन ने इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का निर्णय लिया है। प्रशसान ने इस दौरान लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, जुलूस निकालना और भीड़ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन नजर रखेगा, जिसके तहत भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें इससे पहले अप्रैल में एससी-एसटी वर्ग द्वारा भारत बंद के दौरान प्रदेश में काफी हिंसा फैल गई थी। जिसके चलते इस बार प्रशासन इस तरह की किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पहले से ही अलर्ट है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्रो को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में संशोधित अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) एक्ट लागू किया है। लेकिन सरकार के इस संशोधित एससी/एसटी एक्ट का विरोध हो रहा है। जगह-जगह सवर्णों से जुड़े संगठन विरोध कर रहे हैं। चंबल क्षेत्र में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर कई संगठनों के लोगों ने बीजेपी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्हें काले झंडे भी दिखाएं गए थे।
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