आखिरी हफ्ते की सुनवाई से पहले अयोध्या में लगी धारा 144, बुलाई गईं फोर्स की कई टुकड़ियां
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर संभावित फैसले को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसले के मद्देनजर 10 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। डीएम ने कहा है कि धारा 144 आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर भी लागू की गई है। हालांकि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा।
डीएम अनुज कुमार झा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के आखिरी दौर में पहुंचने के मद्देनजर लिया है। डीएम ने कहा कि चूंकि अगले महीने इस विवाद में फैसला आने की उम्मीद है, इसलिए शांति बनाए रखने के लिहाज से जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक अयोध्या विवाद का संभावित फैसला, दीपोत्सव, चेहल्लुम और कार्तिक मेले को लेकर 2 महीने तक अयोध्या जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
I must add that already there is another order in force since 31.08.2019 covering aspects of unlawful assemblies and undesirable activities. The order dated 12.10.2019 has been issued to cover a couple of points which were not there in the earlier order. https://t.co/4acy0wmqjD
— Anuj K Jha (@anujias09) October 13, 2019
बताया जा रहा है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स बुलाई गई है। अयोध्या में रह चुके शीर्ष अधिकारियों को भी दीपावली महोत्सव और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले के मद्देनजर बुलाया जा रहा है। 18 अक्टूबर से पहले चरण की फोर्स आनी शुरू होगी। दीपावली महोत्सव के बाद पहले चरण की फोर्स रोकी जाएगी जबकि फैसले वाले सप्ताह में दूसरे चरण की फोर्स आएगी। बाहर से आने वाली पीएसी, सीआरपीएफ और रेपिडेक्शन फोर्स की कंपनियों के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया। 200 स्कूलों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला प्रशाशन को भेजी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद सोमवार से दोबारा शुरू होगी। बीते 6 अगस्त से ही चल रही सुनवाई में अब मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहे हैं जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान पीठ ने तय किया है कि 14 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की दलील खत्म होने के बाद 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू पक्षों को जवाब देने का मौका दिया जाएगा। फिर 17 अक्टूबर तक सुनवाई की सारी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।
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