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NDTV के प्रमोटर्स पर सेबी ने लगाई रोक, इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का पाया दोषी

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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यूज चैनल एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय और राधिका रॉय को प्रतिभूति बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें 12 साल पहले इनसाइड ट्रेडिंग के जरिए कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लाभ को लौटाने के लिए भी निर्देशित किया है।

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नियामक सेबी ने इसके साथ ही सात व्यक्तियों या संस्थाओं को कंपनी के शेयरों में एक से दो साल तक के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग करने से रोका है। इनमें से कुछ को कंपनी के शेयरों से प्राप्त अवैध लाभ को वापस करने को भी कहा गया है। सेबी का निर्देश ऐसे शेयरों के व्यापार के संबंध में है जिसे कंपनी द्वारा संवेदनशील जानकारी ( UPSI) जारी होने के चलते किया गया था।

6% ब्याज के साथ करना होगा भुगतान
सेबी का ये निर्देश बाजार नियामक संस्था द्वारा सितम्बर 2006 से जून 2008 के दौरान भेदिया कारोबार की जांच के बाद दिया गया है। इस दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग में नियमों के उल्लंघन किए जाने की जानकारी सामने आई। जिससे मिले अवैध लाभ की रकम सभी को एक साथ मिलकर या फिर अलग-अलग 17 अप्रैल 2008 से अभी तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करनी होगी। शुक्रवार को जारी तीन अलग-अलग आदेश में सेबी ने कहा कि सभी संस्थाओं ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया है।

सेबी ने पाया कि एनटीटीवी के प्रमोटर रहते हुए प्रणव रॉय और राधिका रॉय के पास संवेदनशील जानकारियां थीं जिसका फायदा उठाकर दोनों ने इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों में हिस्सा लिया और इस तरह से अवैध रूप से 16.97 करोड़ रुपये कमाए। जिस दौरान के मामले को लेकर ये जांच की गई थी उस दौरान प्रणव रॉय कंपनी के चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक थे जबकि राधिका रॉय कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं।

NDTV के संस्थापक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका गयाNDTV के संस्थापक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका गया

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English summary
sebi barred ndtv promoters prannoy roy and radhika roy
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