शोरूम से नई स्कूटी लेकर निकला शख्स, पुलिस ने काट दिया 65000 का चालान
भुवनेश्वर: नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार लोगों के चालान कट रहे हैं। इन चालानों की कीमत हजारों में हैं। ओडिशा में भारी जुर्माने का ऐसा ही मामला सामने आया है। कटक ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने नई नवेली एक्टिवा पर बिना रजिस्ट्रेशन पेपर के ड्राइव करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई बारंग में चेकिंग के दौरान हुई। स्कूटर की कॉस्ट से ज्यादा का चालान काटा गया है।
कटक में कटा 65000 का चालान
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक होंडा एक्टिवा को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को खरीदा गया थाष 12 सितंबर को इस स्कूटर को कटक में एक रेगुलर पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा रोका गया। स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं था। ऐसे में RTO ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार लगाया गया था।
डीलरशिप पर लगा 1 लाख का जुर्माना
ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद डीलरशिप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। आरटीओ ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे डिलीवर किया। गौरतलब है कि सभी नए वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे ग्राहक को वाहन सौंपने से पहले डीलरशिप द्वारा दिया जाना होता है। ये नियम पहे से ही। नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के साथ जुर्माने की दरें बढ़ गई हैं।
जुर्माने को लेकर सस्पेंस
हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि ग्राहक को स्कूटर कैसे मिलेगा या मालिक द्वारा कितना जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि देशभर में कई डीलरशिप नए वाहन पर ट्रेड सर्टिफिकेट का उपयोग करते हैं। इन सर्टिफिकेट का मतलब है कि इन्हें सिर्फ डीलरशिप के इंटरनल काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन ट्रेड सर्टिफिकेट के जरिए वाहन को स्टॉकयार्ड से शोरूम और शोरूम से शोरूम ले जा सकते हैं। वहीं निजी काम में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि, एक बार जब वाहन बिक जाता है तो इसे टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एक पर्मानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कहीं भी चला सकते हैं।
ओडिशा में ट्रक का हुआ था 6.53 लाख का चालान
इससे पहले ओडिशा के संबलपुर में एक ट्रक का 6,53,100 रुपये का चालान हुआ था। जिस ट्क का चालान हुआ वो नागालैंड में रजिस्टर्ड था। इस ट्रक का चालान 10 अगस्त को हुआ था। यानी नए नहीं बल्कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस ट्रक का इतना ज्यादा चालान काटा गया था। जिस ट्रक का चालान हुआ था उसके मालिक की पहचान शैलेश शंकर लाल गुप्ता के तौर पर हुई था। वो नागालैंड के फेक इलाके में बीथेल कॉलोनी में रहता था। वहीं ट्रक के ड्राइवर का नाम दिलीप कार्ता था, जो कि झारसुगुडा का रहने वाला था।
ये भी पढ़ें-आखिर किस वजह से दिल्ली में कंडोम रखकर चल रहे हैं ड्राइवर?