School Reopen:पंजाब में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, जानें नियम और शर्तें
School Reopen:पंजाब में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, जानें नियम और शर्तें
चंडीगढ़: School Reopen in Punjab: कोरोना काल में अनलॉक-5 की गाइडलाइन्स के बाद पंजाब सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 19 अक्टूबर से स्कूलों को फिर खोलने का फैसला किया है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को कहा कि पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है।
पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि पंजाब गृह विभाग ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमित के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूल विभाग को सरकार की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी।
अभिभावकों से लिखित सहमति जरूरी
सरकार ने कहा है कि केवल कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को ही अभिभावकों की लिखित सहमति से स्कूलों में जाने की अनुमति होगी। यानी छात्रों को अपने अभिभावक से लिखित आदेश लेना होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षण का पसंदीदा तरीका बनी रहेंगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
विजय इंदर सिंगला ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने के बाद, छात्रों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और स्कूलों में एसओपी को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई जाएगी।
विजय इंदर सिंगला ने बताया कि माता-पिता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे मास्क पहनकर स्कूल आएं। उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों को कोरोना काल में पूरे हाथ वाले कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य
बता दें कि 19 अक्टूबर के बाद से जिन स्कूलों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा। यानी स्कूल आने वाले हर छात्र मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। स्कूल प्रशासन ऐसे उपाय चुने कि बच्चे किसी के संपर्क में ना आएं।
इसके अलावा स्कूल में एंटर करते वक्त सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। स्कूल में कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों को जागरूक करने वाले पोस्टर लगाए जाएंगे। शौचालयों की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
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