कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को दिया आखिरी मौका, फिर होगी कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जज ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि कर्नाटक अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए तुरंत पानी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश फिलहाल अगले 6 दिनों (1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर) के लिए दिया गया है।
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कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे झगड़े का केस में मध्यस्थता कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई अनादर नहीं करेगा।
SC today directed the Karnataka Government to release 6000 cusecs of Cauvery water from Oct 1 till Oct 6.
— ANI (@ANI_news) September 30, 2016
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि 4 अक्टूबर तक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड 4 और 5 अक्टूबर को कर्नाटक और तमिलनाडु की स्थिति जानने के लिए वहां का दौरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड 6 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
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सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कर्नाटक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का यह आखिरी मौका है। अगर इस बार भी आदेश की अनदेखी की जाती है तो उसे कानून का प्रकोप झेलना पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी भारत का ही एक हिस्सा है। उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। यह काफी दुखद है कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, जिसका मतलब है कि कर्नाटक संविधान की अवहेलना कर रहा है।
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आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को दिया जाने वाले पानी की मात्रा अगले दो हफ्तों के लिए बढ़ा दे, ताकि तमिलनाडु में किसानों की मदद हो सके।
इसके बाद ही कर्नाटक के कई हिस्सों में हिंसा के हालात हो गए थे, जिनमें राजधानी बेंगलुरु भी शामिल थी। बेंगलुरु में इस हिंसा के चलते दो लोग मारे गए थे, जबकि पुलिस की गाड़ियां और बसों को आग के हवाले कर दिया गया था।
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