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सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के HC के आदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमे चुनाव आयोग को यूपी के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

SC stays ald hc order which directed EC to hold by election in rampur Suar assembly seat

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वार सीट पर चुनाव कराने का दिया था आदेश

कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। जिस पर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी। कोर्ट ने कहा था कि कि साल 2017 में उनकी अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी।

अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होने पर खाली हुई सीट

सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे, लेकिन दिसंबर 2019 में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद से यह सीट खाली है। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई लिस्ट में 7 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। लिस्ट में रामपुर की स्वार सीट का नाम गायब था।

हाईकोर्ट ने स्वार सीट पर चुनाव कराने का दिया था आदेश

कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया था, जिस पर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया।

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English summary
SC stays ald hc order which directed EC to hold by election in rampur Suar assembly seat
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