कालाधन मामला: IT की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की पत्नी और बेटे को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की एक अपील पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति चिदंबरम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयकर विभाग ने नलिनी और कार्ति के खिलाफ ब्लैकमनी के आपराधिक मुकदमे को खारिज करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस राजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद नलिनी और कार्ति को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ किया कि वह नलिनी और कार्ति के खिलाफ आपराधिक अभियोग खारिज करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएगा। यह मुद्दा तीनों सदस्यों द्वारा विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की कथित रूप से जानकारी नहीं देने से जुड़ा है। आयकर विभाग के अनुसार, चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू 5.37 करोड़ की विदेशी संपत्ति का ब्योरा देने में असमर्थ रहे थे।
आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कार्ति ने ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में अपने विदेशी बैंक खातों और अमेरिका में नैनो होल्डिंग्स एलएलसी में निवेश का खुलासा नहीं किया। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को बड़ी राहत दी थी। पिछले साल, नवंबर महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दिया था।
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मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी और कार्ति को दी थी राहत, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया था। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयकर विभाग चिदंबरम की पत्नी और बेटे के खिलाफ केस नहीं चला पाएगा। आयकर विभाग ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।