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सोशल अकाउंट को Aadhaar से जोड़ने का मामला, SC ने कहा, तुरंत फैसला लेने की जरूरत

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नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार से केंद्र सरकार से पूछा कि क्‍या सोशल मीडिया अकाउंट्स को रेग्युलेट करने के लिए आधार से जोड़ने कोई योजना है। अगर है तो वह कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 24 सितंबर तक अपना पूरा प्लान बताने के लिए कहा है।

Supreme Court

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर यह नहीं जानते कि मुद्दे को हम तय कर सकते हैं या हाईकोर्ट इसका फैसला करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि क्या वह सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय कर रही है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि आधार के साथ सोशल मीडिया प्रोफाइल को जोड़ने के मामले को जल्‍द हल किया जाना चाहिए।

बेंच ने कहा कि हम इस मामले के गुणों पर गौर नहीं करेंगे। केवल मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित ऐसे मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेंगे। याचिका में मांग की गई है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से जोड़ा जाए ताकि पोस्ट डालने वाले की पहचान आसान हो सके। शीर्ष अदालत का आदेश फेसबुक द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में विभिन्न याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग पर आया है।

फेसबुक ने कहा है कि मामलों के हस्तांतरण से उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना से बचकर न्याय के हितों की सेवा होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी लेकिन किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से रोक दिया था। केन्द्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इन मामलों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

तीनों हाई कोर्टों में दायर सभी याचिकाओं में मांग की गई है कि आधार या किसी सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचान प्रमाण को सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे पहले, 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के ट्रांसफर को लेकर डाली गई फेसबुक की याचिका पर केंद्र, ट्विटर, गूगल और यू-ट्यूब को नोटिस जारी किया था।

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English summary
SC says issue of linking of social media profiles with Aadhaar needs to be decided at earliest
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