सारदा चिट फंड: राजीव कुमार के हिरासत की मांग वाली CBI की याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। सारदा चिट फंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया है।
कोलकात पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहे हुए घोटाले से जुड़े सबूत को नष्ट करने का प्रयास किया है। इस संबंध में सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ भी की है लेकिन एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से रूख किया और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले में राजीव कुमार की सीधे भागीदारी पर सीबीआई से सबूत मांगे थे।
Supreme Court reserves order on a plea of CBI, seeking permission for custodial interrogation of former Kolkata Police Commissioner, Rajeev Kumar over his alleged role in destroying evidence in Saradha chit fund case. pic.twitter.com/14EDd2Zxo0
— ANI (@ANI) May 2, 2019
बता दें कि राजीव कुमार पर 2013 में सारदा चिटफंड घोटाला मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अध्यक्ष थे। उन पर बतौर जांच अधिकारी के धांधली के आरोप हैं। एसआईटी के अध्यक्ष के तौर पर राजीव कुमार ने जम्मू-कश्मीर में सारदा प्रमुख सुदीप्त सेन और उनके सहयोगी देवयानी को गिरफ्तार किया था और उनके पास से मिली उस डायरी को गायब कर दिया था। जिसमें उन सभी नेताओं के नाम थे जिन्होंने चिटफंड कंपनी से रुपए लिए थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजीव कुमार को आरोपित किया था। बैच के आईपीएस अफसर राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है।
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