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चंदा कोचर को लगा सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, बर्खास्तगी को गलत बताने वाली याचिका हुई खारिज

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नई दिल्ली। ICICI बैंक की पूर्व CEO और एमडी चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में भी दखल देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी चंदा कोचर की इस याचिका को खारिज कर दिया था।

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Chanda Kochar

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही हैं चंदा कोचर

आपको बता दें कि चंदा कोचर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही हैं। इससे पहले चंदा कोचर की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चंदा कोचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चंदा कोचर का कहना था कि उनकी बर्खास्तगी गलत तरीके से की गई है, जबकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जब आपने खुद ही इस्तीफा दिया था, तो फिर यह क्यों कहा कि आपको बर्खास्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा चंदा कोचर के वकील ने?

सुप्रीम कोर्ट में चंदा कोचर के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि उन्हें पहले बर्खास्त किया गया और फिर रिजर्व बैंक से इजाजत ली गयी, यही वजह है कि चंदा कोचर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि चंदा कोचर पहले ICICI बैंक की CEO और MD थीं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद पिछले साल उनके पास से ये दोनों पद चले गए थे।

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English summary
SC rejected Chanda Kochhar petition against her sacking
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