सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को दी वॉर्निंग, 600 करोड़ चुकाओ नहीं तो जेल जाओ
कोर्ट ने पिछली सुनवाई साफ कहा था कि 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाने पर सहारा चीफ को फिर जेल जाना होगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने सहारा समूह के उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और समय मांगा गया था। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जायेगा। आपको बता दें कि समूह ने कोर्ट में कहा था कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई साफ कहा था कि 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाने पर सहारा चीफ को फिर जेल जाना होगा। सहारा समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पैसा जमा कराने के लिए उसे और वक्त दिया जाए क्योंकि नोटबंदी की वजह से वह पैसा नहीं जुटा पा रहा है। सहारा चीफ सुब्रत रॉय को कोर्ट से बड़ी राहत, बढ़ी अतंरिम जमानत की अवधि
इससे पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, तब सहारा की ओर से सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे। वहीं तिहाड़ जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय साल 2016 के मई महीने में बाहर आ थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद में उनका पैरोल इस शर्त पर बढ़ाया गया कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।