राकेश अस्थाना बने रहेंगे सीबीआई के विशेष निदेशक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कॉमन कॉज NGO ने अपनी याचिका में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के खिलाफ की गई है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि IPS अफसर राकेश अस्थाना को नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि IPS अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे।
कॉमन कॉज NGO ने अपनी याचिका में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के खिलाफ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को रद्द किया जाए। उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था। अस्थाना जो पहले सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर थे, उनके अंतर्गत 11 जोन आते थे। वह अगस्तावेस्टलैंड, किंगफिशर, मोईन कुरैशी और हसन अली जैसे कई हाइप्रोफाइल घोटालों की निगरानी कर रहे थे।
प्रशांत भूषण के मुताबिक, 'सीबीआई ने खुद ही उस कंपनी और कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, ऐसे में राकेश अस्थाना का नाम कंपनी की डायरी में आना कुछ और ही इशारा करती है. कहीं न कहीं राकेश अस्थाना को भी कंपनी की ओर से गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया है?'
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