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केरल: एक्टर दिलीप के खिलाफ यौन शोषण मामले में जज बदलने से SC ने किया इनकार

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नई दिल्ली। दक्षिण के फिल्म एक्टर दिलीप के खिलाफ महिला को बंधक बनाकर उसके साथ यौन शोषण का आरोप है, इस मामले सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस बीच केरल सरकार की ओर से अपील की गई थी कि मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट की महिला जज को बदल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले में आरोप लगाया था कि ट्रायल कोर्ट की जज जोकिइस मामले की सुनवाई कर रही हैं वह भेदभाव कर रही हैं। गवाह की पूछताछ के दौरान कुछ मुद्दों का हवाला देते हुए राज्य सरकार की ओर से महिला जज के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया गया था।

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आरोप निराधार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरोप निराधार हैं, राज्य सरकार द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाने से जज का मनोबल भी प्रभावित होगा। केरल हाई कोर्ट ने भी इससे पहले राज्य सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल के इस मामले को काफी तूल दिया गया है। हर तरफ से इस मामले में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अगर कोर्ट ठीक से गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर रही है या फिर राज्य को कोई आपत्ति है तो इसे ऊपरी कोर्ट में ले जाया जा सकता है।

कैमरे से सामने चल रही सुनवाई

बता दें कि ट्रायल कोर्ट में मामले की पूरी सुनवाई कैमरे के सामने हो रही है और इस पूरे मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर कुछ पाबंदियां भी हैं। मामले में पीड़िता का कहना है कि कोर्ट कैमरे के सामने मामले की सुनवाई की गरिमा को कायम रखने में विफल रही है। ट्रायल कोर्ट के जज के कुछ बयानों के चलते स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने पहले ही सरकार को अपनी इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफे को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है कि अगर वह चाहे तो स्पेशल प्रोसीक्यूटर को बदल सकती है।

क्या है मामला

बता दें कि महिला अभिनेत्री ने आरोप लगया है कि उसके साथ 2017 में काम के सिलसिले में कोच्चि जाते वक्त यौन शोषण किया गया था। जिसमे कम से कम चार युवक शामिल थे, जिन्होंने इस हमले को रिकॉर्ड किया। दिलीप को केरल के टॉप 3 एक्टर्स की लिस्ट में गिना जाता था। 2017 में उन्हें ममूती और मोहनलाल के बाद तीसरा सबसे बड़ा एक्टर माना जाता था। दिसंबर 2018 में केरल हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया था। एक्टर ने मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी, उनका कहनाथा कि उन्हें गलत तरह से इस मामले में फंसाया गया है। इस साल जनवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सेशन कोर्ट ने दिलीप का नाम आरोपी के तौर पर लिस्ट से हटाए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया था।

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English summary
SC refused to change the judge in Kerala actor Dileep case.
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