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MP-MLA केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में फास्टट्रैक कोर्ट बनाने में देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में केंद्र ने जो हलफनामा कोर्ट में दिया था उस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 5 सितंबर तक पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपसे पूरी जानकारी मांगी थी और आपने कागजों का टुकड़ा थमा दिया।

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sc pulled up the Central Government for not furnishing details of MLAs and MPs with criminal records

इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि कितने सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उनकी स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की क्या स्थिति है? वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इसी रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 11 राज्यों में 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा चुका है। केंद्र ने बताया था कि दिल्ली में 2, जबकि तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा चुका है। यहां केवल सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2017 से जो जानकारी मांगी जा रही है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 12 मार्च का हलफनामा क्या कहता है? बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है।

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English summary
sc pulled up the Central Government for not furnishing details of MLAs and MPs with criminal records
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