सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दोनों महिलाओं को SC का 24 घंटे सुरक्षा का आदेश
नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं कनकदुर्गा और बिंदु को सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश केरल सरकार को दिया है। इन दोनों महिलाओं ने एक जनवरी की रात को मंदिर में जाने की बात कही थी। इसके बाद दोनों ने अपनी जान को खतरा बताया था। 44 साल की कनकदुर्गा और 40 साल की बिंदु ने अयप्पा मंदिर में प्रवेश के बाद अपने विरोध को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल सरकार को आदेश दिया। सीजेआई रंजन गोगाई ने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केरल सरकार की होगी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। कनकदुर्गा और बिंदु ने रात में अयप्पा मंदिर में प्रवेश के बाद अपने ऊपर हमले होने और जान से मार देने की धमकियां मिलने की बात कही थी।
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सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 50 साल से कम और 10 साल से ज्यादा उम्र की 51 महिलाएं अदालत के आदेश के बाद सबरीमाला मंदिर के भीतर गई हैं। अभी तक कुछ महिलाओं के ही मंदिर जाने की बात सामने आई था लेकिन केरल सरकार ने 50 से ज्यादा महिलाओं के मंदिर में जाने की बात अदालत से कही है। सीनियर वकील विजय हंसारिया ने केरल सरकार की ओर से अदालत में अपनी बात रखी।
पहले मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की औरतें मंदिर में नहीं जा सकती थीं लेकिन बीते साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी थी। हालांकि मंदिर के पुजारियों और कुछ राजनीतिक दलों से भारी विरोध के चलते महिलाओं का मंदिर में प्रवेश भारी पुलिस सुरक्षा में ही हो सका है।
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