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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 39,000 करोड़ वाली एंबे वैली संपत्ति को जब्‍त करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक और झटका देते हुए 39000 करोड़ की लागत वाली एंबे वैली टाउनशिप संपत्ति को जब्‍त करने का आदेश दिया है।

By Sachin Yadav
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक और झटका देते हुए 39000 करोड़ की लागत वाली एंबे वैली टाउनशिप संपत्ति को जब्‍त करने का आदेश दिया है। सहारा समूह की यह संपत्ति पुणे के निकट लोनवाला में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सहारा समूह से की जाने वाली 14000 करोड़ की रिकवरी को लेकर दिया है। सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने इस बात को स्‍वीकार किया कि निवेशकों को 14,000 करोड़ रुपए वापस करने के लिए सेबी में यह राशि जमा करनी है। पर सहारा समूह ने यह भी कहा कि अभी तक 11000 करोड़ रुपए दे चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 39,000 करोड़ वाली एंबे वैली संपत्ति को जब्‍त करने का दिया आदेश

सहारा समूह की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस बावत कुछ समय भी मांगा। उन्‍होंने कहा कि सहारा को 14000 करोड़ रुपए देने हैं, जबकि एंबे वैली की कुल संपत्ति की कीमत 39000 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एंबे वैली की जब कुल लागत 39000 करोड़ रुपए थी तो आप ने हमें दूसरी संपत्तियों की लिस्‍ट क्‍यों दी थी। इस दौरान कपिल सिब्‍बल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि एंबे वैली संपत्ति की नीलामी का आदेश न दें। इस पर सहारा समूह की तरफ से बकाया पैसा लौटाने के लिए जुलाई, 2019 तक का समय मांगा गया तो कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही लंबा समय है। इसके बाद कोर्ट ने 20 फरवरी तक अगली सुनवाई का टाल दिया है।

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English summary
SC orders attachment of Sahara Group's property worth Rs 39,000 crore at AambyValley in Pune
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