यूनिटेक के पूर्व निदेशकों का तिहाड़ से ऑफिस चलाने का मामला, SC ने दिए जेल अधिकारियों की जांच के आदेश
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व निदेशकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा से मिलीभगत को लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल अधिकारियों की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुछ अफसरों को सस्पेंड करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। तिहाड़ में बंद संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर नियमों का उल्लंघन करते हुए और जेल के अंदर से अपना ऑफिस चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। मामले में जेल अधिकारियों पर अजय और संजय की मदद के आरोप हैं।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की रिपोर्ट में नामित तिहाड़ अफसरों को निलंबित करने का आदेश देते हुए जांच के लिए कहा है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व निदेशकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तत्काल प्रभाव से दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा सेंट्रल जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। सथ ही मामले में तिहाड़ जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था।
पिछली सुनवाई ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी।चंद्रा बंधु और यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने कहा कि संजय और अजय दोनों ने वहां के जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरी न्यायिक हिरासत को अर्थहीन कर दिया है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा था कि दक्षिण दिल्ली में संजय और अजय चंद्रा का एक अंडरग्राउंड ऑफिस है। सैकड़ों मूल संपत्ति बिक्री कार्य, डिजिटल हस्ताक्षर और संवेदनशील जानकारी वाले कंप्यूटर यूनिटेक के सीक्रेट ऑफिस से जब्त किए गए हैं। जिससे पता चला कि वो जेल ही अपनी गतिविधि चला रहे हैं।












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