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त्रिपुरा में NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को त्रिपुरा में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजेन को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके त्रिपुरा में एनआरसी के नवीनीकरण को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल, केएम जोसेफ की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल कोर्ट में त्रिपुरा में एनआरसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा एनआरसी के लागू करने की प्रक्रिया को लेकर नोटिस जारी किया है।

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आपको बता दें कि यह याचिका त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमे कहा गया है कि त्रिपुरा में अवैध नागरिकों को लेकर एनआरसी का नवीनीकरण किया जाए। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनवच्छे 14, 15, 19, 21 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसका प्रदेश में उल्लंघन हो रहा है। इसमे कहा गया है कि पिछले पांच दशक में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से अवैध नागरिक प्रदेश में आए हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

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याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा में मुख्य रूप से आदिवासी रहते थे, लेकिन सीमा पार से आने वाले नागरिकों की वजह से यहां आदिवासियों की आबादी लगभग खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को असम की एनआरसी लिस्ट को जारी किया गया था, जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों का ही नाम शामिल था। असम एनआरसी ड्राफ्ट 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच जारी किया गया था।

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English summary
SC notice to Centre and election commission for updating NRC in Tripura.
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