सुप्रीम कोर्ट ने RBI को जारी किया नोटिस, कोर्ट की अवमानना का मामला
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने रिजर्व बैंक ऑऋफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो मामलों में दायर की गई RTI मामले में केंद्रीय बैंक को नोटिस जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आरोप लगा कि केंद्रीय बैंक नेसूचना के अधिकार के तहत कुछ बैंकों और सहारा मामले में मांगी गई जानकारी को साझा नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने पारदर्शिता कानून की आवमानना करते हुए जानकारी साझा नहीं कि, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच मुंबई के रहने वाले याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया कि आरबीआई ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद मांगी गई जानकारी देने से इंकार कर दिया। मुंबई के रहने वाले गिरिश मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेवा ने दलील पेश की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उन्होंने आरबीआई ने दिसंबर 2015 में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें वो जानकारी साझा नहीं की गई।