राफेल डील मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राफेल फाइटर जेट सौदे पर 14 दिसंबर के अपने फैसले की समीक्षा करने वाली याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई करेगा जिसमें उसने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने के सौदे की जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि इससे पहले 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट राफेल डील मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए राजी हुआ था।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने फैसले में रिव्यू पिटिशन पर ओपन कोर्ट में सुनवाई का फैसला लिया है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने दो रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया। एक रिव्यू पिटिशन पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा,अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने और दूसरी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दाखिल की है।कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटिशन में में कहा गया है कि फैसला केंद्र सरकार के गलत दावों पर आधारित है। केंद्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जो दावे किए हैं, वे गलत हैं और उसी आधार पर फैसला सुनाया गया है। ऐसे में पुराने फैसले को वापस लिया जाए और ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाए।
Supreme Court to hear on March 6 petitions seeking review of its December 14 judgement on #Rafale fighter jet deal, in which it had refused to order a probe into the deal of procuring 36 Rafale jets from France. pic.twitter.com/NrdhmEzcNR
— ANI (@ANI) March 2, 2019
याचिका में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ गलत और गुमराह करने वाले बयान के मद्देजनर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सील बंद लिफाफे में गलत जानकारी दी गई। बता दें कि राफेल खरीद प्रक्रिया और इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में सरकार द्वारा भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच की गुहार लगाने वाली तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है।
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