सुब्रत राय को मोहलत, 5 जुलाई तक बढ़ाई गई पेरोल
सुब्रत राय ने इससे पहले 15,00 करोड रुपये के दो चेक जमा कराये थे। उन्हें 552.22 करोड रुपये सेबी के खाते में 15 जून और 15 जुलाई को जमा कराने थे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अंतरिम जमानत की अवधि 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति रंजन गोगाई की पीठ के समक्ष सोमवार को मामले में सुनवाई हुई। पीठ ने राय की ओ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर विचार करने के बाद सुब्रत राय को दस दिन की मोहलत दी है।
सहारा प्रमुख सुब्रत राय सेबी खाते में वादे के मुताबिक 1500 करोड़ रुपये में से 709.82 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं बाकी के पैसे जमा कराने के लिये उन्होंने दस कार्यदिवस की मोहलत मांगी थी।
सुब्रत राय ने इससे पहले 15,00 करोड़ रुपये के दो चेक जमा कराये थे। उन्हें 552.22 करोड़ रुपये सेबी के खाते में 15 जून और 15 जुलाई को जमा कराने थे। यह धनराशि उन्होंने जमा नहीं जिससे नाराज होकर कोर्ट ने 17 अप्रैल को सहारा समूह की महाराष्ट्र में एम्बी वैली की 34,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने का फैसला किया था। साथ ही सहारा प्रमुख को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने पिछले साल 28 नवंबर को राय से कहा था कि जेल से बाहर रहने के लिए वह 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये और सेबी के धन वापसी खाते में जमा कराएं। कोर्ट ने साथ ही आगाह किया था कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।