सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ठुकरायी
नई दिल्ली। अयोध्या में विवादित ढांचे के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को खोलने की याचिका पर जल्दी सुनवायी की याचिक को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कि विवादित ढांचे के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाये मुहैया करायी जाए।
तस्वीरों में देखिये एक अदद विकास की राह देख रही अयोध्या को

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने अपने आदेश में कहा कि आप सिर्फ एक हस्तक्षेपकर्ता हैं और आपकी अपील अन्या याचिकाकर्ताओं के साथ ही सुनी जाएगी। स्वामी ने याचिका दायर की थी कि जो श्रद्धालु विवादित ढांचे के दर्शन को जाते हैं उन्हें मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने का पानी और शौचालय जैसी सुविधायें भी नहीं मिलती हैं।
अयोध्या की आंखो देखी- एक रिपोर्ट
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से राम जन्म भूमि स्थल पर लोगों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने को कहा था। स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि एक बार मंदिर निर्माण होने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन मस्जिद को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है।












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