सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सप्ताह में सरेंडर करें सुब्रत रॉय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही सुब्रत रॉय को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा।
पर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जरा से राहत देते हुए एक सप्ताह के भीतर वापस सरेंडर करने और कस्टडी में लौटने का भी निर्देश दिया है।
SC grants one week to Sahara chief Subrata Roy to surrender and return to custody.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2016
Besides Roy, other two Sahara directors, Ashok Roy Choudhary & Ravi S Dubey, will also have to surrender within a week.
— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2016
बता
दें
कि
सहारा
प्रमुख
को
अपनी
मां
छबि
रॉय
के
अंतिम
संस्कार
में
शामिल
होने
के
लिए
चार
हफ्तों
के
लिए
पैरोल
मिली
थी।
बाद
में
सुप्रीम
कोर्ट
ने
उनकी
याचिका
पर
पैरोल
की
अवधि
बढ़ाकर
23
सितंबर
तक
कर
दी
थी।
48 घंटे में भारत छोड़कर भाग जाएं पाकिस्तानी कलाकार नहीं तो...
SC directs that Sahara chief Subrata Roy be taken into custody, refuses to extend his parole
— ANI (@ANI_news) September 23, 2016
क्या है पूरा मामला?
निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर सहारा समूह पर कार्रवाई की गई थी। इसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय कई महीने तक जेल में ही समय गुजारा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समूह के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी थी। पर बाद में विदेशों की संपत्ति को बेचने के लिए सुब्रत रॉय को कुछ मोहलत दी थी।
Sahara Chief Subrata Roy sent to judicial custody till October 3
— ANI (@ANI_news) September 23, 2016