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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सप्‍ताह में सरेंडर करें सुब्रत रॉय

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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही सुब्रत रॉय को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा।

पर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जरा से राहत देते हुए एक सप्‍ताह के भीतर वापस सरेंडर करने और कस्‍टडी में लौटने का भी निर्देश दिया है।

SC directs Subrata Roy be taken into custody, refuses to extend his parole


बता दें कि सहारा प्रमुख को अपनी मां छब‌ि रॉय के अंत‌िम संस्कार में शाम‌िल होने के ‌ल‌िए चार हफ्तों के लिए पैरोल म‌िली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर पैरोल की अवधि बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी थी।

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क्‍या है पूरा मामला?

निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर सहारा समूह पर कार्रवाई की गई थी। इसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय कई महीने तक जेल में ही समय गुजारा था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समूह के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और संपत्तियों की खरीद-फरोख्‍त पर रोक लगा दी थी। पर बाद में विदेशों की संपत्ति को बेचने के लिए सुब्रत रॉय को कुछ मोहलत दी थी।

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English summary
SC directs that Sahara chief Subrata Roy be taken into custody, refuses to extend his parole.
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