AIIMS गोरखपुर के MMBS फर्स्ट ईयर के 11 छात्रों को SC ने दी बड़ी राहत, दोबारा आयोजित होगी परीक्षा
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रोटोकॉल के कारण AIIMS गोरखपुर में MBBS प्रथम वर्ष के 11 छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एम्स गोरखपुर में कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से वंचित रहे 11 छात्र-छात्राओं की परीक्षा फिर से होगी। कोर्ट ने कहा है कि ये छात्र अगर परीक्षा में पास होते हैं तो उनको अगली क्लास में प्रमोट भी किया जाए।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के चलते एम्स गोरखपुर के से एमबीबीएस कर रहे 11 छात्र कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। एम्स प्रशासन ने इन छात्रों की परीक्षा कराने से इंकार कर दिया था जिसके बाद परेशान छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के शॉर्ट अटेंडेंस के छात्रों परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिककर्ता से ऐसे छात्रों की कुल संख्या बताने को कहा था जिनकी अटेंडेंस कम है। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील नेदुम्पार ने कहा था कि उनके क्लाइंट की पर्याप्त अटेंडेंस है और उनको परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जानी चहिए। AIIMS के वकील उदित्य बनर्जी ने कहा था कि छात्र की उपस्थिति कोरोना से पहले 60 फीसदी थी और कोविड के बाद वह 4 कक्षाओं में उपस्थित हुए।