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SC ने योगी सरकार को जफर फारूकी की सुरक्षा के दिए निर्देश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारुकी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को यूपी सरकार को आदेश देते हुए कहा कि, सरकार जफर अहमद फारुकी को सुरक्षा मुहैया कराए। फारूकी ने पांच सदस्यीय बेंच के सामने अपनी जान का खतरा जाहिर किया था।

 SC Asks UP Govt to Provide Security UP Waqf Board Chief Zafar Ahmed Farooqui
फारुकी ने अयोध्या मामले में मध्यस्थता के लिए नियुक्त किए गए जज श्रीराम पंचू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से कहा था कि हाल की स्थितियों में उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनकी बात पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फारुकी को पर्याप्त सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। फारुकी के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास को भी सुरक्षा प्रदान दे चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। इस मामले में अगले कुछ दिनों में फैसला आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों की कई टुकड़ियों को बुलाया गया है। अयोध्या की डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, शहर में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी।

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English summary
SC Asks UP Govt to Provide Security UP Waqf Board Chief Zafar Ahmed Farooqui
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