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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की दी इजाजत, बेटी के एडमिशन का हवाला दे मांगी थी अनुमति

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नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय से इसका विरोध किया था लेकिन कार्ति को 20 से 30 सितंबर तक विदेश जाने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। कार्ति ने अपनी बेटी के एडमिशन का हवाला देते हुए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

SC allows Karti Chidambaram to travel abroad for his daughters admission

वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट में भी कार्ति को अंतरिम राहत देने के मामले पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की तारीख 8 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी के संबंध में दो मामले हैं, इनमें 11 व्यक्ति हैं और सात कंपनियाें के नाम शामिल हैं। पी चिदंबरम भी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में हैं।

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English summary
SC allows Karti Chidambaram to travel abroad for his daughter's admission
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