सारदा चिट फंड घोटाला: IPS राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई यह मांग
नई दिल्ली। सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की ओर गिरफ्तारी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन से इंकार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 24 मई तक रोक लगा रखा है। जिसके बाद राजीव कुमार ने याचिका दायर कर इसके लिए अलग से बेंच की गठन करने और तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राजीव कुमार के वकील को बताया है कि उनकी अर्जी पर सुनवाई इस हफ्ते संभव नहीं है। ऐसे में राजीव कुमार की मुश्किल और बढ़ सकती है कि क्योंकि गिरफ्तारी की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है। राजीव कुमार ने हवाला दिया था कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल की वजह से वो अग्रिम जमानत की लिए आवेदन करने में असर्मथ हैं।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सारदा चिट फंड मामले में सबूतों को नष्ट करने में उनकी कथित भूमिका पर सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सात दिन का समय दिया है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने अभी तक आदेश नहीं देखा है।
अदालत के आदेश को देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ा सकती है। बता दें कि राजीव कुमार सारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए गठित पश्चिम बंगाल के लिए विशेष जांच दल के प्रमुख थे।
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