सारदा चिट फंड: CBI को पासपोर्ट जमा कराएंगे राजीव कुमार, रोजाना घर जाकर अटेंडेंस लेगी जांच एजेंसी
नई दिल्ली। कोलकाता हाईकोर्ट ने सारदा चिट फंड गोटाला मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए शर्तों के साथ उनको राहत दी थी। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शुक्रवार शाम को सीबीआई को अपने पासपोर्ट जमा कराएंगे और अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड कराएंगे। कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी और शारदा चिटफंड घोटाले में किसी भी ठोस कार्रवाई पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी।
कोलकाता हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर को जांच में सीबीआई का सहयोग करने का निर्देश दिया था। निर्देशों के मुताबिक, सीबीआई एक महीने तक राजीव कुमार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। अदालत ने जांच एजेंसी को आदेश दिया था कि वह उपस्थिति (अटेंडेंस) दर्ज करने के लिए प्रतिदिन शाम 4 बजे कुमार के आवास पर एक नामित अधिकारी को भेजे।
इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी जब ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। सीबीआई ने राजीव कुमार को इस मामले में सहयोग के लिए पेश होने का नोटिस भेजा था। जिसके बाद राजीव कुमार ने शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई के नोटिस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था।
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हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई है रोक
कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार कोलकाता से बाहर नहीं जा सकते हैं। बता दें कि सारदा चिट फंड घोटाले में राजीव कुमार पर इस केस की जांच में तथ्यों को कथित तौर पर दबाने का आरोप है। इसी साल फरवरी में सीबीआई की टीम जब राजीव कुमार से पूछताछ करने कोलकाता पहुंची थी, तब पुलिसकर्मियों और सीबीआई अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी।