Sandalwood drugs case: एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला
Sandalwood drugs case: एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला
Supreme Court grants bail to Kannada film actress Ragini Dwivedi: कर्नाटक के ड्रग्स पेडलिंग के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार (21 जनवरी) को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को जमानत देते हुए कहा है कि जिस सेक्शन के तहत रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए अभिनेत्री जमानत पाने की हकदार हैं। रागिनी द्विवेदी के वकील ने कहा है कि अभिनेत्री के पास से किसी तरह की कोई ड्रग्स या मादक पदार्थ बरामद नहीं की गई। वकील ने आरोप लगाया है कि रागिनी द्विवेदी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है।
कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल का नहीं है। पार्टी, पब, होटल, बार में बड़े पैमाने पर ये सब सप्लाई किया जा रहा है। आरोपी और ड्रग पैडलर्स के बीच काफी बार बातचीत हुई है।
जानिए पूरा मामला?
सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कन्नड़ फिल्मोद्योग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार किया था। रागिनी पर सैंडलवुड ड्रग्स मामले में भी आरोप लगे हैं। रागिनी को सितंबर 2020 में सैंडलवुड की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
रागिनी द्विवेदी 4 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थीं। इससे पहले 2 नवंबर को रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट खारिज कर दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट से पहले शेष अदालत ने भी 28 सितंबर 2020 को रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।
रागिनी द्विवेदी के साथ एक अन्य आरोपी संजना गलरानी को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। रागिनी द्विवेदी पर 120बी के अलावा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, 21सी, 27ए, 27बी और 29 के तहत मामले दर्ज किए हैं।