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# Hit and Run Case: SC ने खारिज की सलमान की रिहाई के खिलाफ अपील

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नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के हिट एंड रन केस में पीड़ित और गवाह नियामत शेख की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

सलमान की 'सुल्तान' दिखाने के लिए पति ने बुक किया पूरा सिनेमा हॉलसलमान की 'सुल्तान' दिखाने के लिए पति ने बुक किया पूरा सिनेमा हॉल

आपको बता दें कि नियामत शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को पहले ही आरोप मुक्त कर करार दे दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है ऐसे में नियामत शेख की याचिका को खारिज किया जाता है।

अच्छा होगा कि अभिनेता को यहां से बरी किया जाये

गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सलमान खान को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस मामले में सलमान खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अच्छा होगा कि अभिनेता को यहां से बरी किया जाये तब उनके खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद होंगे।

साल 2002 का है मामला

मालूम हो कि साल 2002 में मुंबई में सलमान खान की कार फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति पर चढ़ गई थी, जिसमें पांच लोगों मौत हो गई थी। हादसे के वक्त कार में सलमान खान भी गाड़ी में थे। लेकिन पीड़ितों ने कहा था कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे और वो उस समय शराब के नशे में चूर थे।

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English summary
Salman Khan's Hit and Run Case: SC dismissed dismissed petition of Niamat Sheikh against Salman Khan's Hit and Run Case.
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