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देशभर में पेट्रोल पंपों पर गैस सिलेंडर बेचने की अनुमति

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नयी दिल्ली। पांच महानगरों में पायलट योजना की सफलता के बाद पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने अब देशभर में पेट्रोल पंपों पर 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर बेचने की अनुमति दे दी है।

पेट्रोलियम मंत्रायल द्वारा 5 अक्टूबर को शुरू की गई पायलट योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरू में तेल कंपनियों के स्वामित्व एवं परिचालन वाले पेट्रोल पंपों पर 5 किलो के सिलेंडर की बिक्री की अनुमति दी गई। जिसकी सफलता को देखने के बाद अब देशभर में सभी पेट्रोल पंपों पर गैस सिलिंडर बेचने की अनुमति जारी कर दी गई है।

पेट्रोलियम मंत्री मोइली ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल स्टेशनों पर पांच किलो के गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की बिक्री का दायरा अन्य शहरों तक भी बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि खत्म होने के बाद यह योजना लागू होगी। ये सिलेंडर बाजार मूल्य पर बेचे जाएंगे, जो मौजूदा सब्सिडी दर का लगभग दोगुना है।

दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवंबर और दिसंबर में चुनाव के मद्देनजर यह योजना अभी लागू नहीं होगी। पांच किलो वाला सिलेंडर पहली बार खरीदने वाले को 1,000 रुपये तथा कर का भुगतान अलग से करना होगा। रेगुलेटर की कीमत 250 रुपये होगी।

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English summary
After the success of pilot programmes in five metro cities, Oil Minister M Veerappa Moily allowed the sale of 5-kg cooking gas (LPG) cylinders at petrol pumps across the country. 
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