रिचा ने कुरान की प्रति बांटने से किया इनकार, हाई कोर्ट में करेंगी अपील
नई दिल्ली। झारखंड की रांची कोर्ट ने जिस तरह से छात्रा रिचा भारती को कुरान बांटने की शर्त पर जमानत दी, उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट के फैसले से नाराजगी जाहिर करते हुए रिचा ने कहा कि वह कुरान की प्रतियों को नहीं बाटेंगी। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। हालांकि रिचा को अभी तक कोर्ट के फैसले की प्रति नहीं मिली है, उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बाद वह हाई कोर्ट में अपील करेंगी।
मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकते हैं
रिचा का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें कुरान बांटने का जो आदेश दिया है, वह उन्हें उचित नहीं लगता है। हालांकि रिचा का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन उनके मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कोई कर सकता है। रिचा ने कहा कि फेसबुक पर अपने धर्म के बारे में लिखना क्या अपराध है, आखिर कैसे पुलिस ने उन्हें अचानक से गिरफ्तार कर लिया। वहीं रिचा के पिता प्रकाश पटेल का कहना है कि वह तमाम संगठनों से बात कर रहे हैं। वह निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
15 दिन में बांटनी है कुरान
बता दें कि आरोपी छात्रा की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील रामपरवेश सिंह ने कहा कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है कि छात्रा को कुरान की एक कॉपी अंजुमान इस्लामिया को प्रशासन की मौजूदगी में देनी होगी। जबकि छात्रा चार अन्य कुरान की प्रति अलग-अलग कॉलेज व स्कूल की लाइब्रेरी को स्थानीय पुलिस के माध्यम से देगी। छात्रा को पांचो कुरान की प्रति की रसीद भी कोर्ट के भीतर 15 दिन के भीतर पेश करनी है। बता दें कि छात्रा के खिलाफ रांची के पिथोरिया पुलिस स्टेशन में फेसबुक पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक कमेंट को लेकर केस दर्ज हुआ था।
छात्रा को किया गया था गिरफ्तार
केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भेज दिया था। जिसके बाद लोगों ने छात्रा की गिरफ्तारी का घोर विरोध किया था। स्थानीय राइट विंग हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया था। शनिवार को इन लोगों ने पिथोरिया पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। हालांकि एसपी आशुतोष शेखर ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया कि जल्द ही छात्रा को रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया।