रिया चक्रवर्ती ने कहा- ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जबरन कबूल कराए आरोप
रिया चक्रवर्ती ने कहा- ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जबरन कबूल कराए आरोप: रिया चक्रवर्ती ने कहा- ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जबरन कबूल कराए आरोप
नई दिल्ली। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेल रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से कहा है कि जो बयान एनसीबी ने उनसे लिए हैं, वो जबरदस्ती लिए गए हैं। रिया ने अपनी जमानत की अर्जी में ये बातें कही हैं। रिया चक्रवर्ती ने स्पेशल कोर्ट में नई जमानत याचिका लगाई है। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हिरासत में उससे जबरन आरोप कबूल करवाए हैं। रिया की अर्जी पर आज ही सुनवाई होनी है।
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रिया ने अपने बयान वापास लिए
रिया के वकील सतीश मनेशिंदे की ओर से कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई है। इसमें उन्होंने कहा है, एनसीबी ने हिरासत के दौरान उनकी मुवक्किल (रिया) को आत्म-भ्रामक बयान देने के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट में अभिनेत्री ने औपचारिक रूप से सभी बयानों को वापस ले लिया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है और उनको जमानत दी जाए। जमानत अर्जी में बिना किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी में पूछताछ पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसी मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी भी एनसीबी पर जबरन बयान लेने का आरोप कोर्ट में लगा चुके हैं।
मंगलवार को की गई थीं गिरफ्तार
रिया चक्रवर्ती को मंगलवार शाम को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री ने मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत अर्जी डाली थी। अदालत ने जमानत खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बुधवार को रिया को भायखला जेल भेज दिया गया है। जिसके बाद उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की है।
रिया पर ये हैं आरोप
एनसीबी ने कहा है कि सुशांत ड्रग लेते थे और रिया उनके लिए ड्रग्स मंगाती रही हैं। रिया पर नशीले पदार्थो की की खरीद-फरोख्त यानी ड्रग सिंडीकेट में शामिल होने के आरोप है। रिया से पहले इस मामले में नौ लोग और गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के एक अन्य घरेलू सहायक दीपेश सावंत के अलावा ड्रग के धंधे में ड्रग पेडलर्स शामिल हैं। शौविक, सैमुअल और दीपेश की तरह रिया को भी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 20बी, 27ए, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है।