फेक टीआरपी मामला: रिपब्लिक TV के CFO से मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आज होगी पूछताछ
मुंबई। फेक टीआरपी मामले में रिपब्लिक ग्रुप पर शिकंजा कसता जा रहा है। ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिवा सुंदरम को मुंबई पुलिस ने समन भेजकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के अलावा फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा चैनलों के कुछ अन्य अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले इन दोनों टीवी चैनल के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 13 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
गुरुवार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई है। दूसरी तरफ, रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है बल्कि परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। इस मामले की एफआईआर में इंडिया टुडे चैनल का नाम आने के बाद नया ट्विस्ट केस में आ गया है।
मुंबई पुलिस ने विज्ञापन देने वाली एजेंसियों के कुछ अधिकारियों को भी तलब किया है। उधर, मुंबई पुलिस की पड़ताल में हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे होने की जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस को मिली इस डायरी में कई घरवालों के नाम दर्ज हैं जिन्हें अमुक टीवी देखने के लिए पैसे दिए जा रहे थे।
अर्नब के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी चैनल पर लगाम कसने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह मामला मुख्य जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील को आपराधिक मामलों में ट्रायल और जांच को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का मसौदा प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आगे की सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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