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नोटबंदी के बाद RBI ने लागू की एक और पाबंदी, ऐसे लोग चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे पैसे

आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन खातों पहले से 5 लाख रुपये बैलेंस था उनमें अगर 9 नवंबर के बाद 2 लाख या इससे ज्यादा रुपये जमा किए गए हैं तो अब उनसे पैसे नहीं निकाल पाना आसान नहीं होगा।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पैसे जमा करने और निकालने को लेकर भी कुछ खातों में पाबंदी लगा दी है। नोटबंदी के बाद आरबीआई की ओर से यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। 9 नवंबर के बाद से जिन खातों में पैसों का लेन-देन बढ़ा है उन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है।

PAN कार्ड देना होगा जरूरी

PAN कार्ड देना होगा जरूरी

आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन खातों पहले से 5 लाख रुपये बैलेंस था उनमें अगर 9 नवंबर के बाद 2 लाख या इससे ज्यादा रुपये जमा किए गए हैं तो अब उनसे पैसे नहीं निकाल पाना आसान नहीं होगा। पैसे निकालने के लिए अब उसमें पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 (जिनके पास पैन कार्ड नहीं) देना जरूरी होगा।

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KYC के नियमों को किया जा रहा नजर अंदाज

KYC के नियमों को किया जा रहा नजर अंदाज

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि 10000 रुपये निकाले की लिमिट उन 'छोटे खातों' पर बरकरार रखी जाएगी अगर उनमें वार्षिक जमाराशि की सीमा 1 लाख रुपये से पार होती है। यह नोटिफिकेशन आरबीआई ने तब जारी किया है जब शिकायतें मिली थीं कि कुछ मामलों में KYC के नियमों को पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा।

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जन धन अकाउंट से काला धन हो रहा सफेद!

जन धन अकाउंट से काला धन हो रहा सफेद!

छोटे अकाउंट में हर महीने पैसे निकालने की सीमा 10000 रुपये है। अगर इनमें एक लाख से ज्यादा रुपये जमा कराए जाते हैं तो इनमें भी पाबंदी लागू की जाएगी। आरबीआई के मुताबिक, जनधन अकाउंट को 'छोटे अकाउंट' के तौर पर जाना जाता है।

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RBI ने इसलिए दिया आदेश

RBI ने इसलिए दिया आदेश

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह आदेश दिया है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। नोटबंदी के बाद शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग जनधन अकाउंट का इस्तेमाल कालाधन सफेद करने के लिए कर रहे हैं।

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English summary
RBI imposes limits on withdrawal from certain bank accounts after demonetisation.
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