RBI ने फोनपे-सोडेक्सो समेत 5 पेमेंट कंपनियों पर ठोंका जुर्माना, PNB एटीएम पर 1 करोड़ का दंड
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार देर शाम को सूचित किया कि उसने नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए छह संस्थाओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है और गैर-बैंकिंग प्रीपेड भुगतान जारा करने वाली 5 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में पंजाब नेशनल बैंक पर 100 लाख रुपए का शुल्क लगाया है।
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दरअसल, आरबीआई नियामक ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 30 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रीपेड पेमेंट कंपनियों और एटीएम ऑपरेटर को दंडित किया है। जिन पांच प्रीपेड पेमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें सोडेस्को, फोनपे, मुथ्युट व्हीकल, क्विकक्लिीवर, फोनपे और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।
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रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने सोडेस्को एसवीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जबकि मुथ्थुट व्हीकल एंड फाइनेंस लिमिटेड पर 34. 55 लाख का जुर्माना ठोंका है। वहीं, क्वीकक्लीवर (QwikCilver) सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और फोनपे प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना ठोंका है। वहीं, दिल्ली मेट्रो कॉरेपोरेशन लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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