पीएमसी बैंक के ग्राहकों को आरबीआई की बड़ी राहत, निकासी सीमा 40000 रुपए हुई
नई दिल्ली। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने ग्राहकों के लिए बैंक खाते से निकासी की सीमा को बढ़ा दिया है। अब पीएमसी बैंक के ग्राहकों की निकासी की सीमा को 40000 रुपए कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों ने बुधवार को भी दिल्ली में कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बैंक के पूर्व अध्यक्ष और एचडीआईएल के दो निदेशकों की पुलिस हिरासत को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया।
गौरतलब है कि ये पूरा मामला 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले का है। पीएमसी बैंक फिलहाल, रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक के अंतर्गत काम कर रहा है। बैंक के पूर्व प्रबंधकों की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों से मुलाकात की और कहा कि आरबीआई इस मामले को देख रहा है। निर्मला सीतारमण ने खाताधारकों को यथा संभव मदद का आश्वासन दिया।निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'इस पूरे मामले का वित्त मंत्रालय से सीधे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि आरबीआई रेगुलेटर है।
हालांकि, फिर भी मैंने अपनी तरफ से मंत्रालय के सचिवों से कहा है कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम करें।' उन्होंने कहा कि अभी इस बदलाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर से वे बात करेंगी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी बैंकों का संचालन बेहतर बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारी सहकारी बैंकों के नियमन की खामियों पर चर्चा करने वाले हैं।
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