70 वर्ष से अधिक है उम्र या आप दिव्यांग हैं तो बैंक आपके घर आएगा
मौजूदा समय में जिस तरह से बैंकिंग सेवाओं का महत्व बढ़ा है उसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंको को निर्देश दिया है कि वह 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंक की सुविधा उनके घर तक पहुंचाएं।
मुंबई। मौजूदा समय में जिस तरह से बैंकिंग सेवाओं का महत्व बढ़ा है उसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंको को निर्देश दिया है कि वह 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंक की सुविधा उनके घर तक पहुंचाएं। आरबीआई ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की सुविधा उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाई जाए, जिसमे मुख्य रूप से नकदी पहुंचाना, चेक जमा करना, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट आदि उपलब्ध कराना है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बकायदा अधिसूचना जारी करके इसका पालन करने को कहा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि तमाम केंद्रीय बैंकों में यह देखने को मिला है कि अक्सर वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को बैंक की सुविधा लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और बैंकिंग को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं। आरबीआई का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को बैंकिंग सुविधा बेहतर तरीके से मुहैया कराए जाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।
तमाम बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह 31 दिसंबर तक इस नियम का पालन करना शुरू करे। इस बाबत बैंक शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर ब्योरा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। साथ ही आरबीआई ने यह निर्देश भी दिया है कि वह इन ग्राहको से केवाईसी व अन्य संबंधित दस्तावेज उनके घर जाकर लें। आरबीआई ने बैंको को कहा है कि डिजिटल बैंकिंग और एटीएम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही यह भी आपकी आपकी जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाया जाए। आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जीवन प्रणाम और जिन लोगों को जीवन प्रमाण पत्र देना होता है उनके भी दस्तावेज को घर से बैंक जाकर हासिल करे, उन्हें इस बात की भी सुविधा होनी चाहिए कि वह किसी भी शाखा में इसे जमा कर सके।
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